बिजनौर, मार्च 7 -- बिजनौर। करीब 12 वर्ष पहले होली के रंग जुलूस के दौरान बिजनौर से सटे ग्राम बाखरपुर गढ़ी में दो पक्षों के बीच हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज प्रशांत मित्तल की अदालत ने दोनों पक्षों के 40 लोगों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी आमोद त्यागी ने बताया कि 17 मार्च 2014 को कोतवाली बिजनौर में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार शर्मा मंडावली क्षेत्र में होली के रंग जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बाखरपुर गढ़ी में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हैं और नट तथा जाटव समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडों, बल्लम और अन्य हथियारों से ...