मोतिहारी, जून 29 -- मोतिहारी, विसं। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने भूमि विवाद को लेकर की गई हत्या के मामले में 6 दोषियों को सजा सुनाई है। पांच वर्षों की पूर्व योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या के मामले में दोषी मुकर्रर 6 लोगों कृष्ण मोहन सिंह, अनिल सिंह, चुन्नू उर्फ चंदन सिंह, राजीव सिंह, सुरेंद्र सिंह एवं वीरेंद्र सिंह में प्रत्येक को 33-33 हजार रुपए अर्थ दंड के अतिरिक्त उम्र कैद की सजा सुनाई है। 25 जुलाई 2021 को 10 बजे दिन में जिला के आदापुर थाना अंतर्गत बैरिया गांव निवासी प्रमोद सिंह की खरीदगी घड़ारी की जमीन को कब्जाने की नीयत से आरोपित खूंटा गाड़ रहे थे, जिसका विरोध कर रहे प्रमोद सिंह पर घातक हथियार से जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। तब उन्हें बचाने पहुंचे चाचा ब्रृज सिंह व भतीजा विवेक सिंह को गंभीर रूप से जख्मी कर दिय...