मोतिहारी, जून 2 -- मोतिहारी, विधि संवाददाता। संपत्ति विवाद में दो सौतेले भाइयों की हत्या के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने मुख्य आरोपी (सौतेले भाई) समेत छह नामजद अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की यह राशि मृतक भाइयों की मां और सूचिका गोदावरी देवी को दी जाएगी। न्यायाधीश ने गोदावरी देवी को पीड़ित घोषित करते हुए बिहार पीड़ित प्रतिकर क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश भेजा है। सजा पाने वालों में घोड़ासहन थाने के जगीराहां कोठी निवासी बासुदेव राय के पुत्र जयसी लाल राय, शिवमंगल राय के पुत्र विजय ...