नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अनुमति दी गई है जो ई-100 लगभग शुद्ध एथेनॉल से चल सकते हैं। ई-100 ईंधन का इस्तेमाल वाहनों को लगभग शुद्ध एथेनॉल से चलाने के लिए होता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-20 (20 फीसदी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) से अधिक और ई-100 तक के ईंधन का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकेगा, जिन्हें इसके लिए डिजाइन किया गया है और प्रमाणित किया गया है। यह नियम अन्य वाहनों पर लागू नहीं होगा। ई-20 या सामान्य पेट्रोल से चलने वाले वाहन ई-85 या ई-100 ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संसोधन में वाहनों के वर्गीकरण से जुड़ी कुछ सीमाओं, ईंधन के मानकों और उत्सर्जन संबंध...