पटना, अक्टूबर 9 -- बिहार के पटना फैमिली कोर्ट ने एक महिला की तलाक याचिका को खारिज कर दिया। महिला ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में वह केस जीत गई। उच्च न्यायालय ने महिला को तलाक की मंजूरी दे दी और साथ ही निचली अदालत की आलोचना भी की। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने गलत कानून लागू कर महिला की याचिका को खारिज कर दिया था। अब महिला को स्थायी गुजारा भत्ता (एलिमनी) के तौर पर अपने पति से 50 लाख रुपये मिलेंगे। हाईकोर्ट ने पति को यह रकम तीन महीने के भीतर पत्नी को देने का आदेश दिया है। 50 लाख की एलुमिनी देने के बाद पति को हर महीने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। साथ ही दोनों के बीच चल रहा वैवाहिक संबंध भी खत्म हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की डिवीजन बेंच ने 5 अक्टूबर को फैमिली कोर्ट...