रांची, जून 6 -- रांची। फर्जी दस्तावेज और फेस-केवाईसी तकनीक के दुरुपयोग के जरिए लोन धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों विकास कुमार और राकेश कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने शनिवार को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 44/2026 से जुड़ा है। मामला बजाज फाइनेंस लिमिटेड के एरिया मैनेजर वैभव कुमार की शिकायत पर चुटिया थाना में दर्ज किया गया है। कंपनी का आरोप है कि इस पूरे फर्जीवाड़े से उसे 16,33,605 रुपये की वित्तीय क्षति हुई है।

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