कन्नौज, जनवरी 23 -- कन्नौज,संवाददाता। जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं फूड सेफ्टी मानकों के उल्लंघन के मामलों अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने फूड सेफ्टी एवं मानक अधिनियम के तहत दोषी पाए गए लोगों, फर्मों एवं प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 23 से अधिक वादों में दोष सिद्ध होने पर 10,000 से 1,50,000 तक का अर्थदण्ड लगाया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि संबंधित दुकानदारों, उत्पादकों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, लेबलिंग तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा मानकों की यह अनदेखी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है, जिसे न्यायालय ने अत्यंत गंभीरता से लिया। दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों में मनीष चतुर्वेदी, रामनिवास, योगेन्द्र प्रताप ...