लखनऊ, मार्च 15 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य क्षेत्र के व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने के निर्णय का उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों को हर 1-5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के बाद वह स्थायी रहेगा। सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही, राज्य लाइसेंस की सीमा 05 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को अब एफएसएसएआई में अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें ड...