मुजफ्फर नगर, अगस्त 5 -- मुजफ्फरनगर फुलत मदरसे के संचालक के बेटे की जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए कहा कि आरोपी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उसे जमानत नहीं दी जा सकती।एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि गांव फुलत निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव स्थित मदरसा दारुल उलुम रहीमिया के संचालक हिफ जुर्रहमान व उसके बेटे जुनैद अंसारी, जुबैर अंसारी ने मदरसे को सरकारी भूमि पर निर्माण किया है। वहीं, मदरसे में आठ साल पूर्व राहुल कश्यप नामक युवक का जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन कराया था। वही जुनैद की पूर्व पत्नी नाजिया ने आरोप लगाते हुए बताया था कि मदरसे में लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें नशील पदार्थ देकर लत का शिकार बनाया जाता है। उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के साथ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना की जा...