फुफेरी बहन से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
मैनपुरी, अगस्त 11 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में दो सह आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए तो उन्हें रिहा कर दिया गया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के निर्देश भी न्यायाधीश ने दिए हैं। आरोपी ने घटना के दौरान रिश्तों का भी कत्ल किया। सगी फुफेरी बहन को मिलने के बहाने बुलाया और दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर मार डाला। अपराध छिपाने के लिए आरोपी ने पीड़िता का शव पेड़ पर लटका दिया था। मामला बेवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां के निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री कक्षा 11 की छात्रा थी। 15 मई 2025 को फर्रुखाबाद के नबाबगंज थाना...
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