नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को देशभर की सभी सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए ठीक से चिह्नित और अतिक्रमण-मुक्त जगह मुहैया कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए 'चिह्नित जगह' पर कोई मोटर वाहन न चले।फुटपाथ पर ना हो अतिक्रिमण जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दें कि पैदल चलने वालों के लिए तय जगह पर कोई अतिक्रमण न हो और उसे मोटर गाड़ियों के रास्ते से सही ढंग से अलग रखा जाए। जस्टिस नरसिम्हा ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज से कहा कि बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के, बस यह सुनिश्चित करें कि सड़कों पर पैदल चलने व...