नई दिल्ली, फरवरी 9 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को निजी स्कूलों के लिए स्कूल-लेवल फीस नियम समिति (एसएलएफआरसी) बनाने की दिल्ली सरकार की डेडलाइन 10 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने स्कूल एसोसिएशन की याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाओं में 1 फरवरी की अधिसूचना के तहत 10 दिनों में समिति बनाने का निर्देश चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि समिति बनाने का काम टालने से किसी पक्ष या आगामी अकादमिक सत्र (2026-27) के लिए फीस तय करने में कोई नुकसान नहीं होगा। अदालत ने आदेश दिया कि 20 फरवरी तक जिन स्कूलों ने एसएलएफआरसी नहीं बनाया है, उन पर इसे बनाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। दिल्ली सरकार ने 1 फरवरी को दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने ...