हेमलता कौशिक, अप्रैल 6 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका से फीस बढ़ोतरी विवाद के बीच फीस न देने पर निकाले गए 25 छात्रों को मंगलवार से कक्षा में आने की इजाजत दे दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर माता-पिता 17 अप्रैल तक 50 फीसदी बकाया भुगतान कर देते हैं, तो स्कूल का फैसला लागू नहीं होगा।छात्रों ने लगाई थी मदद की गुहार उच्च न्यायालय ने यह आदेश डीपीएस द्वारका के कई छात्रों की अवमानना याचिका पर दिया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के 16 मई 2025 के आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें छात्रों को बढ़ी हुई फीस न देने पर भेदभाव व उत्पीड़न से बचाया गया था।माता-पिता को जमा करनी होगी 50 फीसदी फीस न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि स्कूल को निर्देश दिया जाता है कि बगैर किसी भेदभाव के माता-पिता 16 मई 2025 के आदेश क...