बगहा, मई 16 -- बेतिया। बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के तहत निर्धारित शुल्क वृद्धि से अधिक वृद्धि करने वाले जिले के निजी विद्यालय संचालक शनिवार को आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल कार्यालय मुजफ्फरपुर में हाजिर होंगे। विभागीय नियमों की अवहेलना के मामले में 72 निजी स्कूलों को आयुक्त कार्यालय में तलब किया गया है। इन विद्यालयों पर आरोप है कि इन्होंने 7 फीसदी से ज्यादा सालाना फीस में वृद्धि की है. बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के तहत निजी स्कूलों को सलाना 7 प्रतिशत वृद्धि का अधिकार दिया गया है, बावजूद कई निजी स्कूलों ने निर्धारित शुल्क वृद्धि से अधिक की वृद्धि कर दी है। यह भी पढ़ें- सालाना फीस बढ़ाने पर निजी विद्यालय आज आरडीडीई कार्यालय में होंगे हाजिर मामले में उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी। साथ ही निजी विद्या...