नई दिल्ली, जनवरी 14 -- नई दिल्ली विशेष संवाददाता देश की राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसके तहत मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून और इसके तहत जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। निजी स्कूलों के संगठन 'एक्शन कमेटी' ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के 8 जनवरी के अंतरिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते हुए फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। अधिवक्ता कमल गुप्ता के जरिए शीर्ष अदालत में दाखिल अपील में, एक्शन कमेटी ने कहा है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और नियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 ...