नैनीताल, दिसम्बर 5 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने खटीमा के एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ फीस गबन के आरोपों में निचली अदालत की ओर से जारी सम्मन आदेश और चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया है। मामला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य केंद्र पाल सिंह से जुड़ा है, जिन पर जुलाई 2003 से अक्तूबर 2003 तक छात्रों की फीस में हेराफेरी करने का आरोप लगाकर खटीमा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में खटीमा की निचली अदालत ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ के समक्ष याची के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि फीस का रिकॉर्ड रखने या उससे संबंधित लेनदेन की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की नहीं थी, बल्कि यह कार्य विद्यालय के क्लर्क की ओर से किया जाता था। प्रारंभिक आरोप पत्र 31 जुलाई 200...
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