मधुबनी, अगस्त 29 -- मधुबनी, निज संवाददाता। डीएम आनंद शर्मा ने शुक्रवार को एक अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब किसी भी विभाग या शाखा द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय में बैठक या समीक्षा हेतु बुलाने से पूर्व अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इस निर्देश के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड कृषि, कल्याण, शिक्षा, आपूर्ति, पंचायत, मनरेगा सहित सभी क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय नहीं बुलाया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय स्तर पर विधि-व्यवस्था, विकास योजनाओं और जनसमस्याओं के समाधान की पहली जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारियों की है। बार-बार मुख्यालय आने से फील्ड का कार्य प्रभावित होता है, साथ ही अनावश्यक समय और श्रम क...