नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म 'मासूम कातिल' को रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक विविधतापूर्ण और धर्मनिरपेक्ष समाज में ऐसी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो धर्मों का मजाक उड़ाती हो, नफरत फैलाती हो या सामाजिक सद्भाव को खतरा पहुंचाती हो। कोर्ट ने कहा कि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि कानून को अपने हाथ में लेना प्रशंसनीय और सराहनीय है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुझाव दे सकती है कि कानून का पालन करने के बजाय हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 10 सितंबर को सीबीएफसी द्वारा फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार करने को चुनौ...
		
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