नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'क्वीन फुल पावर' पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में, इस फिल्म और 2014 की फिल्म 'क्वीन' (जिसमें भी कंगना ही थीं) के बीच कोई समानता या मेल नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों फिल्मों की कहानियों, कथानकों (प्लॉट) और विषयों (थीम) में कुछ भी समान नहीं है। कोर्ट के अनुसार, आने वाली फिल्म 2014 की फिल्म कोई 'सीक्वल' नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप मारणे की एकल पीठ ने बुधवार को अपना आदेश दिया (जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई)। कोर्ट ने कहा कि दोनों फिल्मों के सारांश की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी कहानियों में कोई समानता या मेल नहीं है। कोर्ट ने आने वाली फिल्म पर किसी भी तरह की तत्काल या अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐ...