नई दिल्ली, मार्च 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार को फिल्म की रिलीज तिथि से कम से कम 90 दिन पहले टिकटों की कीमतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि की सूचना देने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की खंडपीठ ने फिल्म निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स की याचिका पर तेलंगाना सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।

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