नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को वेंजारामूडु सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी के पिता द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में इस हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग गई की। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने एआर अफान के पिता अब्दाल रहीम की याचिका खारिज कर दी। अफान को 24 फरवरी, 2025 को तिरुवनंतपुरम के वेंजारामूडु में अपने भाई, चाचा, चाची और प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'कालम परंजा कथा' बनाई गई। रहीम ने प्रसाद नूरनाद द्वारा निर्देशित इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि फिल्म रिलीज करने से गवाह प्रभावित होंगे और सुनवाई पर असर पड़ेगा।

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