नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को सार्वजनिक करने का मामला एकबार फिर अदालत में पहुंच गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक अपील दायर की गई है, जिसमें सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। अदालत ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए इसके सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी, साथ ही स्पष्ट किया था कि विश्वविद्यालय और छात्र के बीच का संबंध एक ऐसा संबंध होता है, जो कि विश्वास और गोपनीयता पर आधारित होता है, और किसी तीसरे पक्ष को इसकी जानकारी देना इस जिम्मेदारी का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्...
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