रांची, जून 13 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने जानलेवा हमले, रंगदारी मांगने समेत अन्य मामलों में जेल में बंद चार आरोपियों की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। ये याचिका अब्दुल गफ्फार अंसारी, हजरत अंसारी, उमर फारूक अंसारी और तनवीर आलम की ओर से दाखिल की गई थी। सभी आरोपी 17 मई से न्यायिक हिरासत में हैं। मामला कांके थाना से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपियों ने फर्सा, तलवार और टांगी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई तथा 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। इन परिस्थितियों में आरोपितों को नियमित जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमले के आरोपी को भेजा जेल

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