नई दिल्ली, अगस्त 4 -- नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडे को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका कोई भी आदेश संविधान के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वैध टिप्पणी पर प्रभाव नहीं डालेगा। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान का व्यावसायिक दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, लेकिन आलोचना, व्यंग्य, समाचार रिपोर्टिंग और सार्वजनिक हित से जुड़े वैध उपयोगों पर अनावश्यक रोक नहीं लगाई जा सकती। मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

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