इटावा औरैया, अप्रैल 10 -- इटावा। सरकारी खरीद केंद्रों पर सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री करने के लिए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री के बगैर कोई भी किसान इन केंद्रों पर अपने गेहूं की बिक्री नहीं कर पाएगा। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल भी कराया जा रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी लालमणि पांडेय ने बताया है कि शासन के आदेश पर सरकारी खरीद केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री करा लेने वाले किसान ही अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।जिले में किसानों से गेहूं की खरीद के लिए 67 खरीद केंद्र खोले गए हैं इन पर 30 मार्च से गेहूं की खरीद का कार्य शुरू हुई कर दिया गया है।अभी कम संख्या में ही किसान इन खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह है कि गे...
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