मिर्जापुर, अप्रैल 19 -- मिर्जापुर। शासन के प्राथमिकता वाले कार्यों में एक फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक विकास अधिकारी कोन (एडीओ) को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने शनिवार की शाम को दिया। शासन के निर्धारित टाइम के अनुसार 15 मई से खाद, बीज और कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने समस्त राजस्व ग्राम के अनक्लेम्ड किसानों की गाटावार सूची और फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण किसानों की सूची कृषि विभाग के माध्यम से समस्त ब्लॉकों को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है ताकि राजस्व विभाग ग्रामवार कैंप लगाए। यह भी पढ़ें- किसान पहचान पत्र नहीं होने पर योजनाओं से होंगे व...