नई दिल्ली, मार्च 6 -- श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) से जुड़े कथित घोटाले में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तब्बसुम ने हाल ही में पारित पांच पृष्ठ के आदेश में निर्देश दिया कि आरोप तय करने के लिए मामले को 12 मार्च को सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने कहा कि आरोप तय करने के लिए मुख्य फाइल को 12 मार्च 2026 को सूचीबद्ध करें। आरोप तय होने के बाद गवाहों, यानी आरोपी संख्या तीन और छह के बयान साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाएंगे। यदि वे अपने रुख से मुकरते हैं, तो उचित आदेश जारी किए जाएंगे।ईडी को पक्षकार नहीं बना सकतेअदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मामले में पक्षकार बनाए जाने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज कर दी। अ...