मधुबनी, जुलाई 22 -- मधुबनी। फायरिंग कर उमर महमूद को जख्मी करने के आरोप में कोर्ट ने सकरी के पूर्व मुखिया अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 34 हजार 500 रूपए जुर्माना भी लगाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अली अहमद को सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- किशोर से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी को 20 साल की सजाआरोप और साक्ष्य अभियोजन की ओर से पीपी शिव शंकर प्रसाद राय ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। फैसला आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। 15 जुलाई को कोर्ट ने पूर्व मुखिया को आर्म्स एक्ट एवं भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था। पीपी ने बताया कि 17 सितंबर 2018 को सक...