गुड़गांव, अक्टूबर 7 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। अशोक विहार फेज-तीन में एक मकान में 14 जनवरी को ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में शूटर को चोरी की बाइक मुहैया करवाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सुनील यादव निवासी दिल्ली की जमानत याचिका को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमनदीप चौहान की अदालत ने रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोपों की गंभीरता और उसके आपराधिक कौशल गैंग से जुड़े होने के कारण उसे जमानत नहीं दी जा सकती। 24 गोलियों के खोल बरामद, दहशत फैलाने का था आरोप 14 जनवरी 2025 को पलाम विहार थाना में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि सुबह करीब 9:20 बजे उसके पड़ोसी ने सूचना दी कि उसके घर के खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं और सड़क पर खाली कारतूस पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच करते हुए पुलिस ने घटना...
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