बागपत, अप्रैल 8 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने काठा गांव निवासी पूर्व सैनिक के बेटे पर घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें पांच हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। काठा गांव निवासी रोहित ने बताया कि उसके पिता इंद्रपाल सिंह पूर्व सैनिक हैं। मई 2025 में बोहला गांव के पास लुहारी गांव के युवकों ने उस पर हमला कर दिया था। इसमें बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। 14 जनवरी की रात एक गाड़ी में सवार होकर लुहारी गांव निवासी काले, मोनू, कुलदीप, गौरव, अंकुर उसके घर के बाहर पहुंचे और गालियां देते हुए बाहर बुलाने लगे। उसने मकान का दरवाजा खोला, तो बाहर खड़े युवकों ने गोली चला दी। उसने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। इसके बाद मकान पर पांच-छह राउंड फायरिंग की ...