जमशेदपुर, जुलाई 29 -- एडीजे-1 की अदालत में मंगलवार को अजीत कुमार गुप्ता, आयुष दास व पवन मंडल को कई धाराओं में सजा सुनाई गई। तीनों के खिलाफ हत्या का प्रयास में 10-10 वर्ष कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, आर्म्स एक्ट में 3-3 वर्ष कारावास की सजा का आदेश हुआ है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में तीनों के खिलाफ 24 जुलाई को दोष सिद्ध हुआ था। बताया जाता है कि 18 दिसंबर 2022 दहशत फैलाने के लिए पांडेय पर फायरिंग की थी। इससे तीनों के खिलाफ बर्मामाइंस थाने में केस दर्ज करने के साथ पुलिस ने ओडिशा से पकड़कर जेल भेजा था।

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