नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस नीति पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें पुराने ट्रैफिक चालानों पर भारी डिस्काउंट देकर उन्हें निपटाने का मौका दिया जाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की स्कीमें जुर्माने का डर कम कर देती हैं और लोग बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने लगते हैं। यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें एक नागरिक ने न सिर्फ अपने चालान को चुनौती दी, बल्कि पूरे फाइन सिस्टम पर सवाल उठाए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- दिसंबर 2025 में धूम मचाने आ रहीं ये 3 नई कारें, मारुति की पहली EV भी शामिलट्रिपल राइडिंग पर 1,235 का चालान याचिकाकर्ता वी. राघवेंद्र चार्य, जो तारनाका के निवासी हैं, जिनको ट्रिपल राइडिंग पर 1,235 का ई-चालान मिला था। इसमें 1,200 जुर्माना, 35 यूजर चार्ज शामिल थे।...