संतकबीरनगर, अगस्त 25 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में एक फाइनेंसर को महज दो किस्त का आंशिक भुगतान करने के कारण 18 चक्का ट्रेलर जबरन खिंचवा लेना मंहगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने वाहन से संबंधित अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के साथ कुल अदा किया गया। किस्त रुपए 16 लाख 72 हजार 864 दस प्रतिशत ब्याज समेत 60 दिन के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में रुपए 60 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र का है。

मुकदमा दाखिल मेंहदावल थाना क्षेत्र के साड़े खुर्द गांव निवासी शिवकुमार मिश्र ने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दाखिल किया। कहा कि उन्होंने दिनांक 26 जुलाई 2024 को एक 18 चक्का ट्रेलर 55 लाख रुपए में क्रय किया। वाहन क्रय करते ...