हापुड़, सितम्बर 24 -- प्रदुषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के तहत जनपद में फसल अवशेष जलाने पर जुर्माने का प्रावाधान किया गया है। उप कृषि निदेशक योगेंद्र कुमार ने जनपद के किसानों से गन्ने की पत्ती, पराली एवं फसल अवशेष खेतों नही जलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपए तथा पांच एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में अवशेष जलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली धारा 26 के तहत की जाएगी। यह भी पढ़ें- पराली जली तो प्रधान और समिति कर्मियों की तय होगी जिम्मेदारी उप कृषि निदेशक ने किसानों से कहा कि फसल अवशेषों कोज...