फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 5 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। आरोपितों को वारंट तामीला न कराने पर अदालत ने शहर कोतवाली के प्रभारी दर्शन सिंह सोलंकी को दोषी मानते हुए सात दिन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कोतवाल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि दोषी को गिरफ्तार कर सोमवार को हाजिर करें।अदालत के आदेश के मुताबिक, सात अलग-अलग मामलों में कई आरोपितों के खिलाफ गैरजमानती वारंट और धारा 82/83 के आदेश जारी कर रखे हैं। वारंटों का तामीला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दर्शन सिंह सोलंकी की ओर से नहीं कराया गया। कोर्ट को इस बाबत आख्या भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर अदालत ने उन्हें हाजिर होने के लिए पहले एक अप्रैल और फिर तीन अप्रैल का समय दिया था। नोटिस के बावजूद वह हाजिर नहीं हुए तो उन पर प्रकीर्णवाद दर्ज किया गया। कोतवाली के पैरोक...