नोएडा, मार्च 22 -- ग्रेटर नोएडा। फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी बलदेव उर्फ बाली की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला थाना सेक्टर-20 नोएडा से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी फर्में बनाईं और फिर उनके नाम पर जीएसटी नंबर हासिल किए। इन फर्जी फर्मों के जरिए नकली टैक्स इनवॉइस तैयार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। यह एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया आर्थिक अपराध है। इसमें सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी कंपनियां बनाई गईं। इन कंपनियों के माध्यम से न केवल टैक्स चोरी की गई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी क...