बस्ती, मई 22 -- बस्ती, निज संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने फर्जी नंबर प्लेट का प्रयोग कर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 4 जनवरी 2020 की है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, स्वाट टीम के साथ पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एसबीआई दक्षिण दरवाजा स्थित एटीएम में हुई चोरी की घटना के अनावरण के लिए जांच कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में प्रयुक्त कार जैसी एक संदिग्ध वाहन पॉलिटेक्निक चौराहा से हथियागढ़ रोड ...