रांची, मई 12 -- रांची। धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी रोहन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, रोहन व उसके सहयोगी अभिषेक ने मकान किराये पर लेने के बहाने सत्येंद्र कुमार से कई दस्तावेज लिए थे। बाद में इनका दुरुपयोग कर आईडीबीआई बैंक में फर्जी चालू खाता खोला गया और मो. इमरोज खान के नाम पर फर्जी जीएसटी और उद्यम पंजीकरण कराया गया। यह भी पढ़ें- फर्जी जमाबंदी और जमीन हस्तांतरण के आरोपी की जमानत खारिज

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