भागलपुर, जनवरी 24 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) ने जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर में वर्ष 2024 में पदस्थापित रहे तत्कालीन अभिलेखपाल (कस्टोडियन) संजय कुमार को फर्जी दस्तावेज मामले में दोषी पाया है। आरोपित लिपिक सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए विभाग ने कार्रवाई के तौर पर 65 फीसदी राशि कटौती का दंड दिया है। शुक्रवार शाम विभाग का पत्र मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला अवर निबंधक प्रियरंजन ने बताया कि इस निर्णय से तमाम कर्मियों की सबक लेनी चाहिए कि गलत करने का परिणाम क्या होता है। पत्र के मुताबिक, कस्टोडियन ने पदस्थापन अवधि में दस्तावेज संख्या 15821 दिनांक-20.12.1995 (विक्रेता नभैय सिंह, पिता स्व. इंन्दर सिंह क्रेता- वासुदेव प्रसाद सिंह पिता भुजंगी सिंह) को अभिलेखागार, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर में...
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