झांसी, जून 19 -- झांसी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने फर्जी बिल बनाकर भारी क्षति पहुंचाने वाले को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने उसकी अर्जी निरस्त कर दी। डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड के पोड़ी गढ़वाल निवासी अशोक 10 अगस्त 2025 को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने फर्जी जीएसटी बिल बनाकर संगठित गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को करोड़ों की क्षति पहुंचाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को आरोपी पक्ष की ओर से जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की गई। यह भी पढ़ें- जीबीयू गड़बड़ी मामले में सहायक मुदित कुमार की जमानत खारिज फर्जी जीएसटी बिल बनाने वाले की जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला एवं सत्र न्या...