बरेली, मार्च 12 -- बरेली, विधि संवाददाता। मृत व्यक्ति के आधारकार्ड और बाइक के प्रपत्रों से जमानत लेने के मामले में सीजेएम सुरेश कुमार दुबे की कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय को जांच कर आख्या देने के आदेश दिये हैं। बता दें रोहिली टोला निवासी शारिक अब्बासी ने थाना बारादरी में मो.साजिद, रईस मियां, शमशाद हुसैन, नजीबुर्रहमान, इदरीश मियां, सईद मियां और अब्दुल शब्बीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार्जशीट आने पर आरोपी शमशाद हुसैन समेत चार आरोपियों ने 23 अक्तूबर 2024 को सरेंडर कर जमानत अर्जी दी। जमानत अर्जी मंजूर होने पर चारों आरोपियों ने जमानती पेश किये। आरोपी शमशाद हुसैन ने एक जमानती अनीस अहमद निवासी मदीना मस्जिद के पास चक महमूद को पेश किया। आरोपी ने इस जमानती का आधार कार्ड और उसकी बाइक के प्रपत्र दाखिल किये। शारिक अब्बासी का आरोप है ...
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