पूर्णिया, मई 10 -- केनगर, एक संवाददाता।केनगर अंचल में फर्जी केवाला के आधार पर जमीन का नामांतरण कर जमाबंदी कायम कराने का मामला सामने आया है। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद राजस्व अधिकारी भवेश कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ केनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह भी पढ़ें- जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज प्राथमिकी का विवरण दर्ज प्राथमिकी के अनुसार केनगर थाना क्षेत्र के झुन्नी इस्तंबरार पंचायत अंतर्गत देवीनगर गांव निवासी अब्दुल रज्जाक के पुत्र मो. मुस्तफा ने 21 फरवरी 2020 को केवाला संख्या 2124 के आधार पर खाता संख्या 93, खेसरा संख्या 186, रकवा एक एकड़ 10 डिसमिल जमीन के नामांतरण के लिए 28 अप्रैल 2025 को आवेदन दिया था। इस पर नामांतरण वाद संख्या 559/2025-26 दर्ज किया गया। बताया गया है कि संबंधित हलका राजस्व...