फर्जीवाड़े के आरोप में पांच की अग्रिम जमानत खारिज
रांची, अगस्त 28 -- रांची। जमीन के कागजात में कथित फर्जीवाड़ा कर जमीन हस्तांतरित करने के आरोप में पांच आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त तृतीय अखिलेश तिवारी की अदालत ने आरोपी जोहन कच्छप, जय मसीह कच्छप, वोआस उर्फ वोआस कच्छप, टेलिस्फर एक्का और पत्रास एक्का की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले को लेकर धुर्वा थाना कांड संख्या 165/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्हें भूमि विवाद के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.