फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बांदा, जुलाई 16 -- बांदा। जिला सत्र न्यायालय ने फर्जी आधार कार्ड और जाली दस्तावेजों के सहारे एक गरीब किसान की करोड़ों रुपये की पैतृक भूमि हड़पने के मामले में सत्र न्यायाधीश अल्पना ने मुख्य आरोपी रज्जू उर्फ नेम कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम हटेटी पुरवा (मजरा कहला) का है। पीड़ित किसान रामनरायन निषाद ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि भू-माफिया आफरीन खान ने राजस्व कर्मियों और चकबंदी विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर उसकी 2.6740 हेक्टेयर (लगभग 10.6960 हेक्टेयर का चौथा हिस्सा) कीमती जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया । चौंकाने वाली बात यह है कि इस जालसाजी में असली किसान की जगह किसी अन्य फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया गया । पुलिस विवेचना में यह भी सामने आया कि सह-आरोपियों ने रजिस्ट्री कार्यालय में 'वृंद...
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