मुजफ्फर नगर, अगस्त 6 -- मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने 27 साल पुराने फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या के मामले में एक बदमाश को दोषी करार दिया है। बदमाश ने अपने साथियों के साथ दो युवकों का अपहरण किया था। बाद में एक युवक को रुपये लाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके पिता को बंधक बनाकर रखा। जिसकी बाद में बदमाशों ने हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। सजा के प्रश्न पर 12 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है。

मामले का विवरण एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि छपार के गांव तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 9 दिसंबर 1999 को वह और उसका चचेरा भाई हारुन, मुकर्रम ट्रैक्टर-ट्राली में पॉपुलर लादकर यमुनानगर बेचने जा रहे थे। रात्रि में लगभग आठ बजे गांव के पास रजवाहा ...