फतेहपुर में बाइक के लिए बहू की हत्या में पति-सास को आजीवन कारावास
फतेहपुर, जून 11 -- फतेहपुर। जिले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अतिरिक्त दहेज में बाइक न मिलने पर बहू की गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी पति और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, सुनवाई के दौरान नामजद ससुर की मौत हो चुकी है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि जाफरगंज थाने के शिवपुरी गांव में 30/31 मई 2021 की रात विवाहिता करिश्मा देवी पत्नी ब्रजेश निषााद की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। विवाहिता के पिता देशराज निवासी कपरिया ऊसर थाना बकेवर ने पति ब्रजेश, ससुर बाबूराम और सास शिवकली के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उसने बेटी की शादी 2019 में ब्रजेश के साथ की थी, लेकिन शादी के ब...
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