जौनपुर, अप्रैल 9 -- जौनपुर, संवाददाता। तिलकधारी विधि महाविद्यालय में के प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार सिंह पर 31 मई 2023 को दस वर्षीय बालक के साथ कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने 24 फरवरी 2026 को फैसले में संतोष कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था। अब उनके खिलाफ बच्चे की मां ने कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने केस दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया है। सुनवाई 12 मई को होगी।प्रोफेसर ने अपने बचाव में दावा किया था कि घटना के दिनांक एवं समय पर वे तिलकधारी लॉ कॉलेज कैंपस में थे। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने सुपरविजन में पीएचडी के शोधार्थियों को पढ़ा रहे थे। इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने शोधार्थी उपस्थिति पंजिका रजिस्टर को दस्तावे...