आगरा, मई 16 -- नौकरी लगवाने के नाम पर छह लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में प्रोफेसर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने प्रार्थी सुरेश चंद्र शर्मा के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया और थाना हरीपर्वत पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। प्रार्थी सुरेश चंद्र शर्मा ने अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा और अदम्य शर्मा के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह आगरा विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं। विपक्षी प्रोफेसर पहले आगरा विश्वविद्यालय में पद पर तैनात थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में नियुक्ति प्राप्त कर ली। आरोप है कि प्रोफेसर ने बच्चे की नौकरी लगवाने के नाम पर छह लाख रुपये लिए। इसके बाद नौकरी के लिए लगातार तारीख पर तारीख दी जाती रही। राशि वापस नहीं की गई। प्रार्थी ने न्यायाल...