नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- दिल्ली में शनिवार को हुए कॉकरोच पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के बीच पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह को शहर की साकेत अदालत से एक बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में पुलिसवालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडेय की अदालत ने CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह की ओर से दायर अर्जी पर यह फैसला सुनाया। रत्ना सिंह पेशे से वकील हैं। उन्होंने अदालत से संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने और मामले में पुलिस से स्थिति रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी। यह भी पढ़ें- वोट चोरी का सबूत मांगने पर बिफरे CJP समर्थक, आंख में कर ...