वरिष्ठ संवाददाता, अप्रैल 22 -- Gorakhpur News : खाली प्लॉट पर भवन निर्माण कराने पर नगर निगम जब संपत्ति कर (Property Tax) लगाता है तो कुल वैल्यू के हिसाब से जुर्माना भी लगता है। मंगलवार को गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी की महापौर डॉ.मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस जुर्माने के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब नए भवन पर संपत्तिकर के दौरान लगाए जाने वाले हजारों रुपये की जुर्माने की राशि से नागरिकों को राहत मिल गई है। पूरे प्रकरण पर नगर आयुक्त ने एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सिविल लाइंस स्थित जोनल कार्यालय में हुई बैठक में जुर्माना का मामला कार्यकारिणी सदस्य जियाउल इस्लाम के साथ ही अन्य सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया। इस नियम को लेकर सदस्यों की तरफ से आपत्ति की गई।...